उत्तर: वरिष्ठ / चयन वेतनमान में उनका वेतन एफआर -22 (आई) (ए) (2) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू होगा।
तदनुसार, उनके पास वरिष्ठ / चयन पैमाने या (ii) के अनुदान की तारीख से प्रभावी होने के साथ नए वेतनमान में उनके वेतन का विकल्प (i) होगा, नए वेतनमान में उनके वेतन का भुगतान w.e.f. पुराने पैमाने पर उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख। मामले में, व्यक्ति अपने वेतन के निर्धारण के लिए op.e.f. पुराने वेतनमान के उसके अगले वेतन वृद्धि की तिथि, उसका वेतन उसी चरण में तय किया जाना चाहिए, यदि वही वेतनमान उपलब्ध है या पुराने वेतनमान में सामान्य वेतन वृद्धि की अनुमति के बाद चयन स्तर में अगला चरण है कर्मचारी का। इस विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए और आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर संबंधित अपने डीडीओ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार व्यायाम करने का विकल्प अंतिम होगा और उसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता है।
- Thursday, November 21, 2024 14:22:43 IST