उत्तर: प्रवेश देने में निम्नलिखित प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा-
(ए) केंद्रीय विद्यालय सिविल / रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत
1. हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं या भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत आते हैं। भारत की।
2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / उच्च शिक्षण संस्थान के हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
3. हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. विदेशी नागरिकों के बच्चों सहित किसी भी अन्य श्रेणी के बच्चे जो अपने काम के कारण या किसी व्यक्तिगत कारणों से भारत में स्थित हैं। विदेशी राष्ट्रीय के बच्चों को केवल उस स्थिति में माना जाएगा जब प्रवेश के लिए प्रतीक्षा की जाने वाली भारतीय नागरिकों के बच्चे नहीं हों।
(1-5) नोट: पिछले 7 वर्षों में अभिभावकों के प्रवेश में वरीयता अभिभावकों के स्थानान्तरण की संख्या पर आधारित होगी।
(बी) KENDRIYA VIDYALAYAS अद्वितीय सार्वजनिक क्षेत्र के छात्रों / छात्रों के शिक्षण क्षेत्र के क्षेत्र:
1. प्रोजेक्ट सेक्टर / उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के पोते और पोते जो विद्यालय के प्रायोजक हैं, प्रोजेक्ट कर्मचारियों के बच्चे और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र जो दीर्घकालिक शोध परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, नियमित परिषद के बच्चे (गायन) कर्मचारियों और बच्चों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पोते।
(1) ध्यान दें: प्रवेश में प्राथमिकता सेवारत कर्मचारियों के बच्चों, सेवारत कर्मचारियों के बच्चों और उस क्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और पोते-पोतियों को दी जाएगी।
2. हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं या भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत आते हैं। भारत की।
3. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / उच्च शिक्षण संस्थान के हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।
5. राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
6. विदेशी नागरिकों के बच्चों सहित किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जो अपने काम के कारण या किसी व्यक्तिगत कारणों से भारत में स्थित हैं। विदेशी राष्ट्रीय के बच्चों को केवल उस स्थिति में माना जाएगा जब प्रवेश के लिए प्रतीक्षा की जाने वाली भारतीय नागरिकों के बच्चे नहीं हों।
(2-6) नोट: पिछले 7 वर्षों में अभिभावकों के प्रवेश में वरीयता माता-पिता के स्थानान्तरण की संख्या पर आधारित होगी।