RTI

21. क्या अपील दायर करने के लिए कोई भुगतान शुल्क लिया जाता है?

उत्तर: जन सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।

22. क्या जन सूचना अधिकार ऑनलाइन पोर्टल से कोई एसएमएस प्राप्त होगा?

उत्तर: हालांकि वैकल्पिक, मोबाइल नंबर आवेदक/ अपीलकर्ता द्वारा एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जा सकता है।

23. जन सूचना अधिकार ऑनलाइन पोर्टल खोलते समय ब्राउज़र को प्रमाणपत्र त्रुटि दिखाने पर क्या करना चाहिए?

उत्तर: आपको प्रमाणपत्र त्रुटि को अनदेखा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कृपया चयन करें, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स - मुझे लगता है कि जोखिम जोड़ना अपवाद है। Google Chrome - फिर भी आगे बढ़ें। इंटरनेट एक्सप्लोरर - इस वेबसाइट पर जारी रखें।

24. क्या जन सूचना अधिकार ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपयोगकर्ता खाता बनाना अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं। आप सीधे "सबमिट रिक्वेस्ट" टैब पर अपना जन सूचना अधिकार दाखिल कर सकते हैं।

25. यदि उपयोगकर्ता खाते के लिए अपना पासवर्ड भूल गया तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: नए पासवर्ड को फिर से बनाने के लिए "पासवर्ड भूल जाओ" उपयोगिता का उपयोग करें। यह ध्यान दिया जा सकता है कि नया पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।

26. यदि पासवर्ड काम नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए?

उत्तर: आप जन सूचना अधिकार हेल्पडेस्क को कॉल कर सकते हैं या अपने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए अनुरोध करते हुए हेल्पलाइनरलाइन- dopt [at] nic [dot] पर ई-मेल भेज सकते हैं।

27. . क्या पोर्टल के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जन सूचना अधिकार आवेदन दायर कर सकता हूं?

उत्तर: नहीं

28. जब जन सूचना अधिकार ऑनलाइन पोर्टल पहले लॉगिन पर सक्रियकरण कुंजी के लिए पूछता है तो क्या करना चाहिए?

उत्तर: पंजीकरण के दौरान आपके ईमेल आईडी पर एक सक्रियकरण कुंजी भेजी जाएगी। इस सक्रियकरण कुंजी का उपयोग पहले लॉगिन पर खाते को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है।
सक्रियण कुंजी को फिर से उत्पन्न करने का प्रावधान पहले लॉगिन के बाद या उपयोगकर्ता खाते के सक्रियण से पहले भी उपलब्ध है। नई सक्रियकरण कुंजी आपके पंजीकृत ईमेल-आईडी पर भेजी जाएगी।

29. यदि खाते से राशि काटी जाती है तो क्या करना चाहिए अगर पंजीकरण संख्या उत्पन्न नहीं होती है?

उत्तर: 48 कार्य घंटों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें क्योंकि सुलह के बाद पंजीकरण संख्या उत्पन्न हो जाएगी। यदि यह 48 घंटों के भीतर उत्पन्न नहीं होता है, तो कृपया अपने लेन-देन के विवरण के साथ helprtionline-dopt [at] nic [dot] पर एक ई-मेल भेजें।

30. जब पोर्टल पहली अपील दायर करने की अनुमति नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए?

उत्तर: यह दो स्थिति के बाद हो सकता है:

  1. जब आपका जन सूचना अधिकार आवेदन भौतिक रूप से अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया है, जो इस पोर्टल से जुड़ा नहीं है। ऐसे मामले में, आपको अपनी अपील को भौतिक मोड में संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को दर्ज करना होगा।
  2. एक अन्य मामला यह हो सकता है कि यदि आपके जन सूचना अधिकार आवेदन का उत्तर सीपीआईओ द्वारा नहीं दिया गया है और 30 दिनों की अवधि व्यतीत नहीं हुई है। ऐसे मामले में, आप 30 दिनों की निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद ही पहली अपील दायर कर सकते हैं।
31. . उपयोगकर्ता खाते को पंजीकृत करते समय पासवर्ड दर्ज करने के बाद कई बिंदु दिखाई देते हैं?

उत्तर: कृपया भ्रमित न हों। पासवर्ड एन्क्रिप्शन एक सुरक्षा उपाय है। जब भी आप अपना पासवर्ड दर्ज करते हैं तो यह तुरंत एन्क्रिप्ट हो जाता है। अपना खाता पंजीकृत करते समय कृपया दो क्षेत्रों में समान पासवर्ड प्रदान करें अर्थात पासवर्ड और पासवर्ड फ़ील्ड की पुष्टि करें।

32. क्या भौतिक रूप से किसी भी जन सूचना अधिकार आवेदन के लिए पहली बार ऑनलाइन अपील दायर किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, ऑनलाइन प्रथम अपील केवल पहले से दायर ऑनलाइन जन सूचना अधिकार आवेदन के खिलाफ दायर की जा सकती है।

33. दायर जन सूचना अधिकार आवेदन उपयोगकर्ता खाते के इतिहास में प्रतिबिंबित क्यों नहीं हो रहा है?

उत्तर: यदि आपने अपने उपयोगकर्ता खाते में लॉगिन किए बिना सीधे जन सूचना अधिकार आवेदन या प्रथम अपील दायर करने का विकल्प चुना है, तो ऐसे मामलों में आप अपने पंजीकृत खाते के इतिहास में दायर की गई जन सूचना अधिकार आवेदन या अपील को नहीं देख पाएंगे।

34. यदि कोई अलर्ट "सहायक दस्तावेजों से अपेक्षित दस्तावेजों" के रूप में आता है, तो एक सहायक दस्तावेज़ कैसे अपलोड करें?

उत्तर: जब एक सार्वजनिक प्राधिकरण दस्तावेज़ का समर्थन करने का अनुरोध करता है, तो आवेदक को उसके मोबाइल या ईमेल आईडी पर एक अलर्ट भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में, आवेदक से अनुरोध किया जाता है कि वह जन सूचना अधिकार ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं और विवरण देखें। एक बार विवरण दर्ज करने के बाद, जन सूचना अधिकार आवेदन की वर्तमान स्थिति को सहायक दस्तावेज अपलोड करने के लिए विकल्प के साथ दिखाया गया है।

35. एकल जन सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करने के बावजूद कई जन सूचना अधिकार पंजीकरण नंबर क्यों मिले हैं?

उत्तर: यह वह मामला है जहां आपके जन सूचना अधिकार आवेदन को एक से अधिक पीआईओ के साथ निहित सूचना के बाद से कई सीपीआईओ को भेज दिया गया है।

36. जन सूचना अधिकार आवेदन या प्रथम अपील की स्थिति / उत्तर कैसे देखा जा सकता है?

उत्तर: जन सूचना अधिकार आवेदन की स्थिति / उत्तर या ऑनलाइन दायर की गई प्रथम अपील "आवेदक" स्थिति पर क्लिक करके देख सकते हैं।

37. क्या होगा अगर 48 कार्य घंटों के बाद भी ईमेल या मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं होती है?

उत्तर: पंजीकरण संख्या उन मामलों के लिए बैंक स्क्रॉल के मिलान के बाद उत्पन्न होती है जिनके नंबर भुगतान के बाद संस्थागत रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया में 48 घंटे लग सकते हैं। यदि किसी को अभी भी पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो वे राशि की वापसी के लिए अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

38. हेल्पलाइन ईमेल helprtionline-dopt (at) nic (dot) में क्या प्रश्न उठाए जा सकते हैं?

उत्तर: हेल्पलाइन मेल आईडी विशेष रूप से इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जन सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करते समय पूछे जाने वाले प्रश्नों या समस्या के लिए है। कृपया किसी अन्य मामले के लिए या किसी अन्य विवरण के लिए इस हेल्पलाइन पर मेल न भेजें। उत्तर केवल केंद्र सरकार के जन सूचना अधिकार ऑनलाइन पोर्टल तक सीमित है।

39. जसूअ के सामने आवेदन किस भाषा में भरा जा सकता है?

उत्तर: आवेदन इनमें से किसी में भी हो सकता हैः

  1. अंग्रेज़ी,
  2. हिंदी, या
  3. उस क्षेत्र की राजभाषा जहाँ आवेदन लगाया जाना है। केसूआ (प्रबंधन) विनियमन 2007 के नियम 26 के अनुसार, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है, केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील व उसका उत्तर हिन्दी में या अँग्रेजी में अथवा उसके साथ अँग्रेजी या हिन्दी की प्रमाणित अनुवादित संस्करण हो।
40. जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैः

उत्तर:

  1. आवेदक भारतीय नागरिक हो।
  2. आवेदन में माँगी गई सूचना का विवरण शामिल होना चाहिए।
  3. आवेदन के साथ शुल्क भुगतान का प्रमाण संलग्न होना चाहिए।
  4. सूचना प्रदान करने हेतु आवेदक का पता उपलब्ध होना चाहिए।
  5. आवेदक से संपर्क करने के लिए अपेक्षित जानकारी को छोड़कर जन सूचना अधिकारी द्वारा न तो माँगी जा सकती है और न ही आवेदन में दी जानी आवश्यक है।

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